DL, RC और इंश्योरेंस के अलावा ये चौथा कागज भी है बहुत जरूरी, नहीं तो ट्रैफिक पुलिस काटेगी चालान
Written By: तनुजा यादव
Wed, Jul 24, 2024 05:34 PM IST
मौजूदा समय में ज्यादातर लोगों के पास गाड़ी है. लेकिन अकेले गाड़ी पर्याप्त नहीं है, गाड़ी के साथ-साथ कई सारे सर्टिफिकेट्स की भी जरूरत पड़ती है. अगर इनमें से एक भी सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है तो ट्रैफिक पुलिस आपका चालान काट सकती है. इसमें ड्राइविंग लाइसेंस, इंश्योरेंस और गाड़ी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट शामिल है लेकिन इसके अलावा भी एक और सर्टिफिकेट है, जिसकी ना होने की वजह से आपका ट्रैफिक पुलिस चालान काट सकती है. इस खबर में हम आपको 4 ऐसे डॉक्यूमेंट्स के बारे में बता रहे हैं, जिसके ना होने की वजह से आपका हजारों का नुकसान हो सकता है. ये नुकसान चालान कटने पर होगा और ट्रैफिक पुलिस आपके पैसा वसूल कर ही मानेगी.
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ड्राइविंग लाइसेंस (DL)
ड्राइविंग लाइसेंस एक ऐसा डॉक्यूमेंट है, जो इस बात की गारंटी देता है कि शख्स को ड्राइव करना आता है. गाड़ी चलाने के लिए आपको ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत पड़ती ही पड़ती है. अगर बिना ड्राइविंग लाइसेंस के आप चलाएंगे तो आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है. मोटर व्हीकल एक्ट के तहत ये डॉक्यूमेंट हमेशा अपने पास रखना चाहिए.
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रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC)
कई बार लोगों का ट्रैफिक चालान इसलिए भी कटता है क्योंकि उनके पास गाड़ी की आरसी नहीं होती. आरसी यानी कि रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट. ये वो सर्टिफिकेट होता है, जो आपकी गाड़ी के रजिस्ट्रेशन के बारे में जानकारी देता है. हर गाड़ी का एक रजिस्ट्रेशन नंबर होता है. अगर ये नंबर नहीं है तो ट्रैफिक पुलिस आपका चालान काट सकती है, जिसका भुगतान हजारों में करना होगा.
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इंश्योरेंस पॉलिसी (Insurance Policy)
गाड़ी चलाते समय इंश्योरेंस पॉलिसी का भी होना बहुत जरूरी है. अगर आप ऐसा सोचते हैं कि आपको इंश्योरेंस की जरूरत नहीं तो ऐसा नहीं है. आपको इंश्योरेंस जरूर कराना पड़ेगा, अगर नहीं कराया तो पक्का चालान कटेगा. किसी इंश्योरेंस पॉलिसी की अवधि 1 साल की होती है, जिसके खत्म होने के बाद पॉलिसी को रिन्यू कराना जरूरी है.
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